यूपी चुनाव: आयोग ने लखनऊ रैली पर लगाई रोक, कहा- बंद कर दो सभी मयखाने

चुनावलखनऊ। सूबे में नगर निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संहिता पर सख्ती से अमल की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के.अग्रवाल ने बुधवार को समाचार पत्रों में रैली के बाबत प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी से स्वयं बात की और उन्हें आचार संहिता लागू होने के बाद भी रैली की प्रशासनिक अनुमति वापस न लिए जाने पर सख्त हिदायत भी दी। आयोग ने कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पांच नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित रैली पर रोक लगा दी है।

बंद हों मयखाने

आयोग ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिस जिले में चुनाव होगा वहां मतदान से 48 घण्टे पहले सभी लाइसेंसी देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग की दुकानें, माडल शाप बंद करवा दी जाएं। दुकानें मतदान समाप्त होने के बाद खुलेंगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने इस बाबत बुधवार को लखनऊ में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी, आबकारी आयुक्त धीरज साहू और एडीजी लॉ एण्ड आर्डर आनंद कुमार के साथ बैठक की।

उन्होंने हाल के दिनों में हुए जघन्य अपराधों व सांप्रदायिक घटनाओं में हुई कार्रवाई की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान उन्होंने पिछले लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय के चुनावों में हुई घटनाओं और जिलों में जघन्य अपराधों व सांप्रदायिक घटनाओं में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली।

आपराधिक दण्ड संहिता की धाराओं 107, 116, 109, 110जी, 122 के तहत दर्ज एफआईआर, गुण्डा एक्ट में चिन्हित अपराधियों, जिला बदर किए गए अपराधियों, लाइसेंसी श जमा करवाने, लाइसेंसी श की दुकानों की जांच, अवैध शराब व अवैध आग्नेया और विस्फोटक की बरामदगी के बारे में भी विचार विमर्श हुआ।

LIVE TV