सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को दिया 20 करोड़ का झटका, मिली चार हफ्तों की मोहलत
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिलीप कुमार की परेशानी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुंबई के पाली हिल संपत्ति के मामले में रियल एस्टेट कंपनी को रेजिस्ट्री के साथ 20 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
बीते दिन, जस्टिस जे.चेलमेस्वर की बेंच ने दिलीप कुमार को 4 हफ्ते का समय दिया है। दिलीप कुमार को 20 करोड़ की मोटी रकम डिमांड ड्राफ्ट के जरिए देनी होगी। रकम मिल जाने के बाद प्राजिता डेवलेपर को वह बंगला दिलीप कुमार को सौंपना होगा।
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असल में, साल 2006 में दिलीप कुमार ने के रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपमेंट से 2412 स्क्वायर गज के बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया था। बिल्डर के काम न करने पर उन्होंने बंगले को बिल्डर से वापस लेने की मांग की थी।
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कोर्ट के निर्देशानुसार रकम मिलने के बाद प्राजिता डेवलेपर को बंगले से सारी सुरक्षा हटानी होगी। साथ ही बंगले को मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में दिलीप कुमार के सुपुर्द करना होगा।
वैसे तो कोर्ट की ओर से केवल 20 करोड़ रुपये का जमा करने का निर्दे श दिया गया है लेकिन कंपनी ने इससे ज्यादा रकम की मांग की है। इस मामले पर पर कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है। ज्यादा रकम की मांग पर कोर्ट विचार करेगी।