8 बार वोट डालने का वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने एटा स्टेशन पर पुनर्मतदान के दिए आदेश

आठ बार वोट डालने का दावा करने वाले एक किशोर युवक के कथित कबूलनामे का वीडियो सामने आने के कुछ दिनों बाद, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एटा जिले के मतदान केंद्र पर हुए मतदान को अवैध घोषित कर दिया।

इस स्टेशन पर 25 मई को पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। वीडियो के संबंध में एटा पुलिस ने किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मतदान केंद्र पर तैनात मतदान अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बाद में पता चला कि युवक नाबालिग है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की कि भारत निर्वाचन आयोग ने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के तहत 103-अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारा में मतदान केंद्र संख्या 343 पर मतदान को अमान्य कर दिया है।

इस मतदान केन्द्र पर मतदान 13 मई को हुआ था। फर्रुखाबाद से भाजपा के मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत का मुकाबला समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य से है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। पुनर्मतदान के दौरान कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे और लोगों से वोट डालने का आग्रह किया गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को एटा जिले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अन्य अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई।

एफआईआर दर्ज करने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे लड़के की पहचान कर ली और उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि, नाबालिग होने और उसके खिलाफ लगे आरोपों की जमानती प्रकृति के कारण उसे रिहा कर दिया गया। वह अपने पिता की निगरानी में रहेगा। पुलिस ने उसका सेलफोन भी जब्त कर लिया है जिसे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेज दिया गया है।

इस बीच, एटा जिला प्रशासन ने संबंधित मतदान अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश की है और सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है।

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