गांव में काम कर रहे MBBS डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
लखनऊ। गांव में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मेडिकल क्षेत्र में पीजी कोर्सेज के लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों को वरियता देने को कहा है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीपीजीएमई में प्रवेश को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों के अंकों में 30 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों की बढ़ोत्तरी करने का फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट में की गई थी अपील
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के अर्जित किये गए अंकों में 30 फीसदी अतिरिक्त अंकों की बढ़ोत्तरी की जाए। जिसका परिणाम ये होगा कि यूपीपीजीएमई -2016 की मेरिट में आये हुए छात्रों की रैंक प्रथम 200 से बाहर हो जायेगी।
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों में खुशी की लहर है।