उन्नाव गैंगरेप केस : UP सरकार बोली- MLA के खिलाफ सबूत नहीं, कोर्ट कल सुनाएगी फैसला

लखनऊ। उन्नाव रेप केस में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप लोग विधायक को गिरफ्तार करना चाहते हो या नहीं। कोर्ट ने इस बाबत दो बजे तक जानकारी देने को कहा था। अब सरकार ने इस पर अपने जवाब में कहा है कि अभी उनके पास विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

महाधिवक्ता ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने सरकार के इस जवाब पर नाराजगी जताई है. इस मामले में आज बहस पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कल दोपहर दो बजे कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि 4 जून 2017 को विधायक पर रेप का आरोप लगा। SIT की रिपोर्ट पर 11 अप्रैल 2018 को FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा है कि विधायक के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सभी गंभीर हैं।

कुलदीप सिंह सेंगर

इससे पहले BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ गुरुवार को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा धारा 363, 366, 376, 506 के तहत भी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

तमाम जद्दो जहद के बाद आरोपी विधायक पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर पीड़िता के चाचा ने कहा कि ‘हां, हमें खुशी है कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यदि पहले ही यह कार्रवाई हो जाती तो आज मेरे भाई (पीड़िता के पिता) जिंदा होते।’

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FIR दर्ज होने की जानकारी देते हुए यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और प्रधान गृह सचिव अरविंद कुमार ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में स्पष्ट तौर से कहा, ‘आरोप के आधार पर बीजेपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

अब यह मामला सीबीआई को सौंप दी गई है। ऐसे में सीबीआई तय करेगी की कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया जाए या नहीं।’ उन्होंने साफ तौर से कहा कि मामले की पहले जांच कराई जाएगी। साक्ष्य मिलने के बाद ही सीबीआई तय करेगी की गिरफ्तारी हो या नहीं।

गौरतलब है कि सीएम के आदेश के बाद विधायक सेंगर बुधवार देर रात सरेंडर करने के लिए एसएसपी आवास पहुंचे थे, लेकिन बिना सरेंडर किए ही वापस लौट गए। जब बाहर मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सीरे से खारिज कर दिया।

विधायक कुलदीप ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहां सरेंडर करने आया था, लेकिन एसएसपी महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई जिसके वजह से अब मैं वापस जा रहा हूं।

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संवादाताओं से बात करते हुए कुलदीप ने कहा कि ‘मैं रेप का आरोपी नहीं हूं और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनका इतिहास नहीं देखा गया। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। हमारी पार्टी और शासन का जो निर्देश होगा मैं उसके आधार पर काम करूंगा।

बता दें कि यूपी के प्रधान सचिव (सूचना) ने बुधवार को बताया था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। उधर, पीएम नरेंद्र मोदी भी राज्य की जमीनी हकीकत जानने के लिए विधायकों से फोन पर बात करेंगे।

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