सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप केस पठानकोट किया ट्रांसफर, सीबीआई जांच से इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर करने का सोमवार को आदेश दिया है। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया।

कठुआ गैंगरेप

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई और रिकॉर्डिंग भी होगी। कठुआ केस पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को की जाएगी।

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आपको बता दें कि जम्मू के कठुआ में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ 10 जनवरी को गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर देशभर में काफी बवाल मचा था। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी आलोचना की गई थी।

इसके साथ ही कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर सरकार को पठानकोट में मामले की सुनवाई के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने की अनुमति भी दी है। साथ ही सरकार को पीड़िता के परिवार, उनके वकील और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है।

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उल्लेखनीय है कि कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल होने के बाद भाजपा के दो मंत्रियों चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के सभी मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था।

पीडीपी ने भी अपने वरिष्ठ नेता एवं कानून एवं ग्रामीण विकास मंत्री अब्दुल हक खान को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जबकि पुलवामा से विधायक मुहम्मद खलील बंध और श्रीनगर से विधायक मुहम्मद अशरफ मीर ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली।

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