सब ख़त्म… अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नवाज शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जोरदार झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वह शख्स आजीवन अयोग्य रहेगा।

नवाज शरीफ

पाक कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से साफ़ है कि नवाज शरीफ अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. जाहिर है कोर्ट के इस फैसले से देश की सियासत में बदलाव आ जाएगा।

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‘डॉन न्यूज’ के मुताबिक, 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मित से यह आदेश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने आदेश से पहले कहा, ‘जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है।’

बता दें कि इसी साल फरवरी में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं रह सकता। जिसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष भी नहीं रह पाए थे।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 68 वर्षीय नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स केस में दोषी करार देते हुए पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। शरीफ को अनुच्छेद 62 के तहत अपनी सैलरी को असेट के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था।

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