Income Tax Return फाइल करते वक्त न करें ये 6 गलतियां! नहीं तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा

उन सभी लोगों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है और आयु 60 वर्ष से कम है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट दी गई है।

सुपर सीनियर सिटीजन यानी 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और जमा पर ब्याज हो। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है।

पहले यह तारीख 31 दिसंबर थी

अब आयकर रिटर्न 15 मार्च तक दाखिल किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है। इससे पहले 31 दिसंबर तक का समय था। आईटीआर फाइल करने के लिए दिया गया था। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें।

ITR फाइलिंग में न करें ये गलतियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च, 2022 है। ITR फाइल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ छोटी-छोटी गलतियां बाद में बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। इसलिए इन गलतियों से बचना चाहिए।

  • सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को दिखाना जरूरी

अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके बचत खाते पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में आईटीआर में दिखाना आवश्यक है। यहीं उनसे गलती हो जाती है। आयकर की धारा 80TTA के तहत, व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये तक के बचत खातों पर अर्जित ब्याज पर छूट है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80TTB के तहत यह छूट 50,000 रुपये है। इससे ज्यादा ब्याज आय को आईटीआर में दिखाना होता है।

  • FD से मिलने वाले ब्याज को दिखाना है जरूरी

आयकर अधिनियम के तहत, सावधि जमा पर अर्जित ब्याज कर योग्य है। इसलिए आईटीआर में यह दिलचस्पी दिखाना जरूरी है।

  • गलत ITR फॉर्म भरना

आय के स्रोत के आधार पर अलग-अलग आईटीआर फॉर्म होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आय के स्रोत के अनुसार सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का चुनाव करें।

  • ई-सत्यापन भूल जाना

अक्सर देखा जाता है कि आईटीआर फाइल करने के बाद लोग सोचते हैं कि काम हो गया है, जबकि उसके बाद ई-वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। आईटीआर फाइल करने के 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर प्रभावित होता है। ई-सत्यापन के कई तरीके हैं। इसे आप नेट बैंकिंग अकाउंट, आधार ओटीपी के जरिए पूरा कर सकते हैं

  • नए और पुराने टैक्स सिस्टम को नहीं समझना

सरकार ने एक नई कर प्रणाली भी लागू की है। पुराने टैक्स सिस्टम में आपको डिडक्शन और छूट मिलती है, लेकिन नई टैक्स सिस्टम में आपको डिडक्शन और छूट नहीं मिलती है लेकिन टैक्स की दर कम होती है। इन दो कर प्रणालियों में, आपको तुलना करनी चाहिए कि कौन सा आपके लिए अधिक फायदेमंद है, अर्थात जिसमें आप अधिक कर बचाएंगे। उसके बाद ही टैक्स रिटर्न फाइल करें।

  • लाभांश आय का खुलासा नहीं किया गया

इससे पहले, इक्विटी या म्यूचुअल फंड से होने वाली लाभांश कमाई को कर मुक्त माना जाता था। लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 से अगर किसी व्यक्ति ने इक्विटी और म्यूचुअल फंड से लाभांश के जरिए कमाई की है तो उस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। इसलिए इस साल आपके लिए आईटीआर में भी डिविडेंड इनकम दिखाना जरूरी है।

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