पुतला फूंकने के मामले में भाजपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
जौनपुर। वर्ष 2010 में कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज में चक्का जाम कर पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम का पुतला फूंकने के मामले में सीजेएम ने जफराबाद के भाजपा विधायक डॉ. हरेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
वर्ष 2010 में सिपाही मनोज व राजेंद्र ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई था कि 28 अगस्त 2010 को अजय पांडेय, डॉ. हरेंद्र सिंह, ईश्वर देव, राकेश आदि ने पी.चिदंबरम का पुतला लेकर प्रदर्शन किया और ओलंदगंज में रास्ता जाम कर दिया। फिर पुतला फूंककर आपत्तिजनक नारेबाजी की।
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इस मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोपी तलब हुए और उनकी जमानत भी हुई। इसके बाद डॉ. हरेंद्र कई तिथियों से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
इस कोर्ट ने उनके खिलाफ पहले जमानती वारंट जारी किया। एक वर्ष पहले पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की कि डॉ. हरेंद्र भाजपा विधायक हैं और इस समय घर पर नहीं हैं, विदेश में हैं। तब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।
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बीच में शासन द्वारा मुकदमा वापस लेने की भी बात उठी और पत्रावली का विवरण तैयार हुआ, लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने एक बार फिर बुधवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।