उमेश पाल हत्याकांड: माफिया अतीक के बेटे उमर को कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायालय (एससी-एसटी) ने उमर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उमर पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, जिसे उसने खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में उमेश पाल और उनके दो गनरों की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमर पर जेल से इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। उसने कोर्ट में दलील दी कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद था और उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उसका कहना था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राणा ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

पुलिस का दावा है कि उमर ने जेल से ही फोन के जरिए हत्याकांड की योजना बनाई थी। इस मामले में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की भी हत्या हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच चल रही है। कोर्ट के इस फैसले ने उमर के लिए कानूनी लड़ाई को और जटिल कर दिया है।

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