आधार लिंक कराने की नहीं जल्दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। न्यायालय ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि जब तक वह बायोमेट्रिक पहचान योजना की संवैधानिक वैधता पर अपना निर्णय नहीं दे देता, तब तक उपभोक्ता विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ सकते हैं। आधार लिंक…

आधार लिंक

खबर के मुताबीक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती है।

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बता दें कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर दायर की गई वकील वृंदा ग्रोवर की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दिया है।

याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2018 में जारी पासपोर्ट नियमों के तहत तत्काल योजना में नया पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है।

साथ ही उन्होंने तत्काल में पासपोर्ट रिन्यू का आवेदन दिया तो उनका पुराना पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। अब नए पासपोर्ट के लिए आधार नंबर देने को कहा जा रहा है।

पासपोर्ट अधिकारियों ने आधार के बिना पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही अनिवार्य है।

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मामले में उन्हें तीन दिन के भीतर पासपोर्ट चाहिए क्योंकि उन्हें एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए ढाका जाना है।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्य सुविधाओं से लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।

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