लॉकडाउन – 3 का आज पहला दिन, जानें किस जोन में कितनी छूट…

नई दिल्ली। देश में लॉकडॉउन – 3 चल रहा है। कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए काफी सतर्कता दिखाई गई है। राज्यों को तीन जोन में बांटा गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है।

 

Lockdown 3.0

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आज से शुरू हो रहे तीसरे चरण में और अधिक छूट दी गई है, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी ताकि कोविड-19 के खिलाफ अब तक हासिल की गई उपलब्धियां बेकार न हो जाएं। बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन मई के बाद लॉकडाउन को दो सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 25 मार्च से 21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी। जिसे बाद में 19 दिन और बढ़ा दिया गया था। अब इसे दो सप्ताह और यानी 17 मई तक बढ़ाया गया है।

पूरे देश में लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन पर हर जोन में प्रतिबंध रहेगा।
स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है।
होटल और रेस्टोरेंट सहित अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाओं पर भी हर जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा।
सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान जैसे- जिम, थिएटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार आदि बंद रहेंगे।
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी।
सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे।
निषिद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और आवश्यक सेवाएं उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।

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हर जोन में मिलेंगी ये राहतें
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टॉउनशिप में कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर सभी क्षेत्रों को संचालित होने की इजाजत होगी।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी।
कंटेनमेंट जोन, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री को कुछ शर्तों के साथ सभी जोन में अनुमति रहेगी। एक समय में दुकान से पांच से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए।
सभी जोन में लोगों के बीच दूरी बनाए रखते हुए और अन्य एहतियातों के साथ बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं होगी।
सभी माल परिवहन की इजाजत होगी और कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ हुई संधियों के तहत जमीनी सीमा से माल ढुलाई को नहीं रोकेगा।

 

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