राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की मांग, कोर्ट ने…

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिल गई है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से मामले में दिल्ली पुलिस को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष थाना संसद मार्ग पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपराध मामला नहीं बनता। उनके बयान के खिलाफ पीएम मोदी ही मानहानि की शिकायत दायर कर सकते हैं।

मामले में शिकायतकर्ता जोगेंद्र तुली ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट ठीक नही है और वह इस पर अपनी दलीलें पेश करना चाहते हैं। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के लिए 22 मई की तारीख तय की है।

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गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को लेकर दिए अपने एक बयान में कहा था कि ”वह सैनिकों के खून के पीछे छिप रहे हैं और उनके बलिदान की दलाली कर रहे हैं।” राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ कोर्ट में पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई है।

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