दाती पर शिष्या के साथ दुष्कर्म का मामला

हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने दाती महाराज के मामले में मंगलवार को संशोधित याचिका पेश कर दी। सीबीआई ने दाती महाराज व उसके भाइयों को प्रदान जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने एजेंसी से पूछा कि क्या कभी उसने दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज को हिरासत में लेने का कदम उठाया। उसे गिरफ्तार करने का प्रस्ताव कब समक्ष अधिकारी को भेजा गया था।

दाती पर शिष्या

न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सीबीआई की संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि दाती महाराज को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव जांच अधिकारी ने कब भेजा था। जांच अधिकारी इस बात का जवाब दें। इस याचिका पर अब 20 मार्च को सुनवाई होगी। निचली अदालत ने पिछली 30 दिसंबर को दाती महाराज व उसके तीन भाइयों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी तथा सात जनवरी को इस जमानत में तब्दील कर दिया था।

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हाईकोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर केस की जांच तीन अक्तूबर, 2018 को सीबीआई को सौंप दी थी। इस आदेश को दाती महाराज ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका कोर्ट ने 14 नवंबर, 2018 को खारिज कर दी थी। हालांकि सीबीआई ने जांच मिलने के बाद कभी भी दाती महाराज का कभी रिमांड नहीं मांगा और न उसे गिरफ्तार किया।

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गौरतलब है कि दाती महाराज की शिष्या रही पीड़िता ने थाना फतेहपुर बेरी में 7 जून, 2018 को दाती महाराज उर्फ मदन लाल राजस्थानी व उसके तीन भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 11 जून को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद दाती महाराज व उसके भाइयों को गिरफ्तार किए बिना पूछताछ की गई थी।

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