DL और गाड़ी के पेपर साथ रखने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ यहां से होगा

अगर आप घर से बाहर निकलते समय DL और गाड़ी के पेपर रखना भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं. क्योंकि अब सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई व्यवस्था इस खातिर शुरू की है.

DL

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 19 नवंबर को सभी राज्यों के परिवहन विभाग को एक सर्कुलर जारी किया है.

इसमें मंत्रालय ने कहा है कि अगर आम आदमी चाहे तो वह जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत गाड़ी के अन्य दस्तावेज की डिजिटल कॉपी दिखा सकता है.

सर्कुलर में कहा गया है कि जब पुलिस या अन्य किसी अधिकारी की तरफ से गाड़ी के कागजात मांगे जाते हैं, तो आम आदमी चाहे तो इन्हें डिजिटल फॉर्मेट में दिखा सकता है.

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उसके पास फिजिकल डॉक्युमेंट्स दिखाने का भी एक विकल्प है. इस तरह जब भी आप से गाड़ी के कोई कागजात मांगे जाएंगे, तो उन्हें आप डिजिटल फॉर्म में दिखा सकते हैं. पुलिस इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है.

यहां रखें डाक्यूमेंट्स

इस सर्कुलर से पहले अगस्त, 2018 में परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी. इसमें कहा गया था कि आम आदमी अपने दस्तावेज डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप में रख सकते हैं.

पुलिस या किसी अन्य अधिकारी के मांगने पर इन ऐप में सेव किए गए दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं.

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इसके लिए अब फिजिकल कॉपी का साथ में होना जरूरी नहीं होगा. आप डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

मतलब ई तो गज़ब तरीका है.

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