अनुच्छेद 370 पर पांच जजों की बेंच ही सुनाएगी फैसला – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को अनुच्‍छेद 370 के तहत मिले विशेष राज्य का दर्ज़ा ख़त्म होने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पांच जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी।

जम्मू कश्मीर को अनुच्‍छेद 370

सोमवार को संविधान पीठ ने इस मसले को 7 जजों की बड़ी बेंच को भेजने से इंकार कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने 7 जजों की बेंच को भेजने का आग्रह किया था, जबकि केंद्र ने बड़ी बेंच को भेजे जाने का विरोध किया था।

अनुच्छेद 370 पर पांच जजों की बेंच की सुनाएगी फैसला – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताई कि अनुच्छेद 370 को लेकर पहले दिए 2 फैसलों- (1959 में प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर और 1970 में संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर) के बीच कोई विरोधाभास नहीं है. लिहाजा मामले को 7 जजों की बेंच को भेजे जाने की ज़रूरत नहीं।

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