ओवर लोडिंग के खिलाफ दाखिल हुई पीआईएल, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

ओवर लोडिंगसुनील बोरा

नैनीताल। कुमाऊँ के पर्वतीय क्षेत्रो में ट्रकों द्वारा ओवर लोडिंग करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।

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बता दें कि, अधिवक्ता सुंदर सिंह मेहरा ने हाई कोर्ट में ओवर लोडिंग के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टनकपुर चम्पावत पिथौरागढ़ मार्ग अति सवेदनशील कच्ची पहाड़ियों से निर्मित है। जिसमें अधिकतर बने पुल वर्षो पुराने है और अति तीव्र व घुमावदार मोड़ है, साथ ही पहाडी क्षेत्रो में हमेशा जाम लगा रहता है और अधिक भार ले जाने वाले वाहनों ट्रको के कारण रोड की सुरक्षा दीवार भी कमजोर पड रही है। इन सड़को की अधिकतम भार ले जाने की मानक क्षमता 90 कुंतल तक है, जबकि इनमें परिवहन विभाग की अनदेखी कर 12 टायरा ट्रक चलाये जा रहे है। जो 200 कुंतल तक भार ढो रहे है जो नियम विरुद्ध है।

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अधिवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ऐंचोली पिथौरागढ़ द्वारा अधिक भार ढोने वाले 12 टायर के ट्रक जिनकी भार ढोने की क्षमता 200 कुंतल है उनका प्रयोग किया जा रहा है। यह नियम विरुद्ध और पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। उन्होंने कहा कि जिससे इसी साल सेराघाट का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिनके चलने पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए।

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