सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को झटका, एससी-एसटी एक्ट के फैसले पर नहीं लगेगी रोक

नई दिल्ली: एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुराने फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायतकर्ता को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में सभी पार्टियों से अगले दो दिनों में विस्तृत जवाब देने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी.

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एमिकस क्यूरी अनरेंद्र शरण ने इस बात पर आपत्ति जताई है. शरण का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का कारण नहीं हो सकती है. हम अन्य मुद्दों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना सरकार की जिम्मेदारी है.

इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी की परिस्थिति काफी मुश्किल है, ये एक तरह के इमरजेंसी हालात हैं.

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एससी-एसटी एक्ट को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है. इस एक्ट में बदलावों को लेकर सोमवार को भारत बंद के दौरान दलित समुदाय का गुस्सा सामने आया है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी.

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