खुलासा : बैंको से रातों रात गायब हुआ जमाकर्ताओं का 70 प्रतिशत कैश!

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने खाता धारकों को एक और बड़ा झटका दे दिया है। बता दें हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की जो जनता को हिलाने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया कि सितंबर 2017 तक बैंकों में कुल 103 लाख करोड़ रुपये जमा है। इनमें से बैंक सिर्फ 30.50 लाख करोड़ रूपये ही सुरक्षित हैं। यानी बैंक इस रकम को अदा करने की जिम्मेदारी लेती है। यानी यदि आपने बैंक में 100 जमा कर रखे हैं, तो बैंक आपके सिर्फ 30 रूपये ही लौटा पाने में समर्थ है।

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भारतीय रिजर्व बैंक

वहीं इसके अलावा आरबीआई के नियमों को ध्यान दें तो इससे पहले ही जमाकर्ताओं के द्वारा जमा की जाने वाली राशि के इंश्योरेंस और रिस्क कवर के लिए कुछ नियम मौजूद है। जिनके बारे में शायद ही सभी को पूरी जानकारी हो।

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डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) के नाम से बने इन नियमों के अनुसार बैंकों में आपके द्वारा जमा किए गए रकम में से केवल 1 लाख रुपये का इन्श्योरेंस कवर है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है।

यानी मौजूदा समय में बैंक में रखी आपकी कुल रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपये सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, तो लाखों रुपये की आपकी बचत में से सिर्फ 1 लाख रुपये की डिपॉजिट सुरक्षित रहेगी। इससे अधिक जितनी भी राशि होगी वह रकम डूब जाएगी।

मान लीजिए आपका किसी बैंक में खाता है और उसमें मूलधन व ब्याज मिलाकर के 15 लाख रुपये का बैलेंस है और किसी वजह से बैंक दिवालिया हो जाता है।

दिवालिया होने की वजह से वह जमाकर्ताओं के पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस बैंक को कम से कम 1 लाख रुपये आपको देने ही होंगे।

हालांकि 1 लाख से ज्यादा जितनी भी रकम होगी (14 लाख रुपये), उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।

गौरतलब है कि आरबीआई का यह नियम सभी बैंकों पर लागू है। इनमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जिनको आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है।

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