
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए 2018 के राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़े विवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित टिप्पणियों से संबंधित मानहानि के मामले में उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह की पीठ ने गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय के इस आदेश से निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को फिलहाल रोक दिया गया है।
यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर हुई राजनीतिक बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है। आरोप है कि गांधी ने इस विवाद को लेकर प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए “चोरों का सरदार” और “चोरों का सरगना” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्यवाही अगले निर्देश तक स्थगित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।




