विदेशी निवेश के लिए म्यांमार लागू करेगा नया कानून
नेपीथा। म्यांमार अधिकारी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अगले साल एक नया कंपनी कानून लागू करेंगे। नए म्यांमार कंपनी अधिनियम को संसद में मंजूरी दे दी गई, जो कंपमी अधिनियम 1914 की जगह लेगा।
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नए कानून के मुताबिक, विदेशी निवेशकों को एक स्थानीय कंपनी में 35 फीसदी तक की हिस्सेदारी लेने की इजाजत दी जाएगी।
पहले, एक कंपनी जिसका एक फीसदी शेयर भी किसी विदेशी निवेशक द्वारा खरीदा गया होता था उसे स्थानीय कंपनी के बजाए विदेशी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।
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आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में म्यांमार का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 4.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो देश के पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 3 अरब डॉलर तक बढ़ा।
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