चारा घोटाला : दोषी करार लालू को हो सकती है इतने साल की सजा!

चारा घोटालारांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। साथ ही 15 अन्य आरोपियों को को दोषी करार दिया गया है। वहीं जगन्नाथ मिश्रा के साथ 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब लालू को कितनी सजा होगी। इसपर 3 जनवरी को कोर्ट का फैसला आएगा।

केस की प्रष्ठभूमि

साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध ढंग से 89 लाख, 27 हजार रुपये निकालने का आरोप है। इस दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। हालांकि, ये पूरा चारा घोटाला 950 करोड़ रुपये का है, जिनमें से एक देवघर कोषागार से जुड़ा केस है।

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इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्टूबर, 1997 को मुकदमा दर्ज किया था। आज लगभग 20 साल बाद इस मामले में फैसले की घड़ी आई है।

इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के चारा घोटाले के एक दूसरे केस में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है।

कितनी हो सकती है सजा

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है।

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वहीँ राजद सुप्रीमो लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में उन्हें अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा होगी।

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