भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पर IAS की बेटी ने दर्ज कराया मुकदमा, कहा- पुलिस न आती तो…

ias की बेटी से जबरदस्तीनई दिल्ली। सत्ता की हनक में एक लड़की की अस्मत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। भाजपा नेता के बेटे ने यहां एक लड़की का न केवल पीछा किया बल्कि चलती कार को रोककर उसे बाहर आने और परेशान करने की कोशिश की। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लड़की को मौके पर पहुंच बचा लिया। लेकिन रसूखदार परिवार से ताल्लुक होने के कारण मामले को दबाने की कोशिश की गई। बता दें पीड़िता एक आईएएस की बेटी है। उसका कहना है कि यदि मैं आम आदमी की बेटी होती तो शायद मेरा रेप या मर्डर हो जाता।

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खबरों के मुताबिक़ आईएएस की बेटी का पीछा करने के आरोपी विकास बराला को पुलिस ने थाने से ही बेल दे दी है। विकास बराला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है।

विकास बराला और उसके दोस्त पर चंडीगढ़ में आधी रात को आईएएस की बेटी को पीछा करने का आरोप है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस में केस दर्ज कराया।

आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला को बेल देने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी की अहम धाराएं हटा ली हैं।

हरियाणा पुलिस ने पहले विकास और उसके दोस्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी (पीछा करना) और मोटर वेहिक्ल एक्ट की धारा 185 के तहत एफआईआर दर्ज की, इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की तीन और धाराएं 341, 365, और 511 लगाई।

बता दें कि आईपीसी की धारा 341 किसी को जबरन रोकने से जुड़ी है, जबकि धारा 365 के तहत किसी व्यक्ति का गुप्त तरीके से अपहरण करने का केस आता है।

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धारा 511 में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड का मामला आता है।

इन धाराओं को हटाने के बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किये बिना जमानत दे दी।

आरोपियों के खिलाफ अहम धाराएं हटाकर सवालों के घेरे में आई हरियाणा पुलिस का कहना है कि वो धारा 365 और धारा 511 पर कानूनविदों की राय ले रही है।

लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि इन धाराओं के तहत पुलिस को आरोपी को जमानत देने और उसे छोड़ने का अधिकार नहीं था।

कानूनविदों की राय में ये गंभीर चार्ज थे और ये धाराएं भी गैर जमानती थीं। कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि आरोपी रसूख वाले परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए केस को कमजोर किये जाने की कोशिश की जा सकती है।

वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आरोपी कोई भी हो सख्त कार्रवाई की जाएगी, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। बेटे की गलती के लिए उसके पिता पर कार्रवाई करना ठीक नहीं होगा।

उन्होंने कहा, “मुझे इस घटना के बारे में पता चला, चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। मुझे भरोसा है कि वे उचित कार्रवाई करेंगे। यह मामला सुभाष बराला से संबंधित नहीं है, बल्कि अलग है। इसलिए कार्रवाई उनके बेटे पर की जाएगी।”

कांग्रेस लीडर अशोक तंवर ने भी सरकार से जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है।

विक्टिम ने मीडिया को बताया, “मैं अपने घर लौट रही थी, तभी उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। वे मेरी कार को रोकने के लिए मुझे धमका रहे थे। उन्होंने सामने अपनी कार अड़ाकर मेरी कार रोक दी।

मैंने फौरन अपनी कार पीछे ली और पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने पूरी बात सुनी और मदद का भरोसा दिलाया।

जल्द ही पुलिस आई और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। मैं चंडीगढ़ पुलिस की शुक्रगुजार हूं, जो मुझे बचाने वक्त पर पहुंच गई।”

लड़की ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, “मुझे लगता है कि मैं लकी हूं कि किसी आम आदमी की बेटी नहीं हूं। क्योंकि वे लोग किसी वीआईपी का मुकाबला कैसे कर पाते। मैं लकी हूं कि मेरा रेप या मर्डर नहीं हुआ।”

देखें वीडियो :-

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