मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन जारी कराने के लिए नहीं जाना होगा बैंक

पेंशन भुगतान आदेशनयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि, कर्मियों के सेवानिवृत के समय ही देने का फैसला लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा, ‘जैसे ही केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से पीपीओ तैयार कर दिया जाएगा उसी वक्त बाकी कागजात के साथ ही उसकी भी एक कॉपी बैंक को भी भेज दी जाएगी’।

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मंत्रालय ने मौजूदा नियमों के बारे में बताया कि पेंशनभोगी या सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होता था। लेकिन अब केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।

जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि भेजे जाने के बाद पेंशनभोगी की प्रतिलिपि उसे सेवानिवृति के मौके पर अन्य रिटायरमेंट एरियर्स के साथ दे दी जाएगी।

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यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके लिए उसके पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि बैंक से लेना ज्यादा आसान है तो उसे इस बारे में अपने कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृति के दस्तावेज जमा करते हुए लिखित में सूचित करना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश एक अगस्त से मान्य माना जायेगा।

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