अर्जेटीना के पूर्व उप राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार मामले में 5 साल 7 माह की कैद

ब्यूनस आयर्स। अर्जेटीना की एक अदालत ने पूर्व उप राष्ट्रपति अमाडो बौदौ को एक मुद्रा प्रिंटिंग कंपनी को खरीदने से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल व सात महीने जेल की सजा सुनाई है।

अमाडो बौदौ

समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश पाबलो बर्टुजी, नेस्टर कोस्टाबेल, मारिया गेब्रियला लोपेज इनिगेज व जॉर्ज गोरिनी ने मंगलवार को बौदौ की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और उन्हें पूरे जीवन के लिए किसी भी सार्वजनिक पद के अयोग्य घोषित कर दिया।

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अदालत ने बौदौ के व्यापारिक साझेदार जोस मारिआ नुनेज कार्मोना को भी इतनी ही सजा सुनाई। कार्मोना को इस मामले में सह अपराधी पाया गया। कंपनी के पूर्व मालिक निकोलस सिक्कोन को रिश्वत देने के लिए चार साल व छह महीने की सजा सुनाई गई।

अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि बौदौ व उनके सहयोगी ने एक फर्जी कंपनी ‘द ओल्ड फंड’ का इस्तेमाल कर तत्कालीन दिवालिया प्रिंटिंग कंपनी को खरीदा, जिसका लक्ष्य मुद्रा व कार्यालयी दस्तावेज की प्रिंटिंग के ठेके को बचाना था।

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