लोकसभा में मिली मंजूरी, राजनीतिक दलों को नहीं देना होगा विदेशी चंदे का हिसाब

नई दिल्ली। राजनीतिक पार्टियों को साल 1976 से अब तक मिले विदेशी चंदों की जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोकसभा ने इससे जुड़े कानून में संशोधन को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया। विपक्ष के हंगामें के बीच बुधवार को लोकसभा ने फाइनैंस बिल में 21 संशोधन किए। इनमें से एक फॉरन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) ऐक्ट 2010 (FCRA) में संशोधन भी शामिल था। यह ऐक्ट विदेशी कॉरपोरेशन को राजनीतिक दलों को फंडिंग करने से रोकता है।

विदेशी चंदे

बता दें कि फॉरन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) ऐक्ट 2010 के मुताबिक़ राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा लेने पर रोक है। वहीँ बीजेपी सरकार ने पहले फाइनेंशियल बिल, 2016 के जरिये विदेशी चंदा नियमन कानून (FCRA) में संशोधन किया था जिससे दलों के लिये विदेशी चंदा लेना आसान कर दिया गया। अब 1976 से ही राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच की संभावना को खत्म करने के लिये इसमें आगे और संशोधन कर दिया गया है।

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इसके अलावा सरकार ने यह संशोधन भी किया है कि 1976 से अब तक पार्टियों को दिए गए फंड की जांच नहीं की जा सकती है। इस पूर्व प्रभावी संशोधन के बाद बीजेपी और कांग्रेस को 2014 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से राहत मिल जाएगी जिसमें इन दोनों ही पार्टियों को FCRA का उल्लंघन करने का दोषी माना गया था।

FCRA को साल 1976 में पास किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि ऐसी भारतीय या विदेशी कंपनियां जो विदेश में रजिस्टर्ड हैं राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दे सकतीं। हालांकि इस बिल को बाद में FCRA, 2010 के जरिए निरस्त कर दिया गया था।

केंद्र की मोदी सरकार ने फाइनैंस ऐक्ट, 2016 में फॉरन कंपनी की यह कहते हुए परिभाषा बदल दी है कि जिस कंपनी में 50 पर्सेंट से कम विदेशी कैपिटल होगा उसे फॉरन कंपनी नहीं माना जाएगा। यह संशोधन सितंबर 2010 से लागू माना जाएगा।

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इस संशोधन से पहले 26 सितंबर, 2010 से पहले लिए हुए विदेशी चंदे की जांच की जा सकती थी। बता दें कि वर्तमान संसद के बजट सत्र में अब केवल 3 हफ्ते का समय बचा है और इसे बिना बहस के पास कर दिया गया है। साल 2000 से यह तीसरा मौका है जब बजट बिना बहस के पास हुआ है।

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