Delhi Pollution: दिल्ली में हवा हुई और जहरीली GRAP दिशा-निर्देशों का पालन न करने 24 फैक्ट्रियां हुईं बंद

शकुन्तला

देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है जिसके कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर केंद्रीय आयोग ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के पहले चरण को लागू करते हुए वायु प्रदूषण से संबंधित कानूनों और दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की  24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा 6 अक्टूबर को NCR में GRAP के इन उपायों को लागू किया गया था।

24 फैक्टरियाँ होंगी बन्द

CAQM शुक्रवार को जारी किये एक बयान में बताया की NCR में निर्माण परियोजनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में आयोग द्वारा कुल 472 निरिक्षण किये गए जिसमे से 52 परियोजनाओं को नियमो का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया है। CAQM ने बताया की नियमो का उल्लंघन इन परियोजनाओं और इकाइयों में से 24 फैक्टरियों को तत्काल बंद करने के आदेश जारी किये जा चुके है। इसमें से 5 फ़ैक्टरिया अभी भी कोयले और अन्य प्रदूषणकारी इंधनो का प्रयोग करती हुई पाई गयी।

पराली जलाने से बढ़ा प्रदुषण

सर्दियों में दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों में पराली जलाने से NCR की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। हफ्ते के आखिरी तक हवा की गुणवत्ता खराब होने का पूर्वानुमान जताते हुए CAQM ने बुधवार को अधिकारियो को GRAP के ‘दूसरे चरण’ को लागू करने का निर्देश दिया था। स्थिति की गंभीरता के हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी उपायों की सूची है।

इनके इस्तेमाल पर लभी रोक

दूसरे चरण के उपायों में होटल और रेस्तरां में ईंधन के लिए कोयले और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त  डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार भागो में बांटा गया है। पहले चरण को ‘खराब’ वायु गुणवत्ता  (AQI  201-300) के मामले में लागू किया जाता है। ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400) के लिए दूसरा चरण, तीसरा चरण ‘गंभीर’ (AQI  401-450) के लिए और चौथा चरण ‘गंभीर प्लस’ (AQI 450 से अधिक) के लिए लागू किया जाता है।

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