खुशखबरी : अब सामान्य डीएल से भी चला सकेंगे टैक्सी और ये सभी वाहन

अगर आप भी टैक्सी, ऑटो या ई-रिक्शा चलाते हैं, तो यह खबर आपको जरुर पढ़नी चाहिए. क्योंकि सरकार ने इन वाहनों के चालक को बड़ी राहत दी है.

सामान्य डीएल

दरअसल, सरकार ने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. यानी अब ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर कमर्शियल की जगह अपने ड्राइविंग लाइसेंस से भी इन गाड़ियों को चला सकेंगे. हालांकि इसमें ट्रक शामिल नहीं है.

ड्राइवर अपने निजी लाइसेंस से छोटे वाहनों को चला सकेंगे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है.

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इसमें कहा गया है कि 7,500 किलो या इससे कम वजन के वाहनों को चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. मंत्रालय ने यह फैसला उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए एक आदेश के बाद लिया है.

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हालांकि ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के अभी भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए  परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है.

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