संवैधानिक पीठ पर फंसा पेंच, सिब्बल ने वापस लिया CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने खारिज कर दिया है. ये याचिका महाभियोग के प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति द्वारा खारिज करने के खिलाफ दायर की गई थी. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने याचिका को वापस ले लिया है.

महाभियोग के प्रस्ताव

महाभियोग के प्रस्ताव को लिया गया वापस

ये याचिका तब वापस ली गई जब पांच जजों की पीठ ने संवैधानिक पीठ के गठन को लेकर प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी शेयर करने से इंकार कर दिया. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि यह बहुत निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है.

जस्टिस सीकरी की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई मेरिट पर होनी चाहिए.

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कांग्रेसी सांसदों की ओर से कपिल सिब्बल ने पांच जजों की पीठ के गठन पर सवाल उठाए. सिब्बल ने कहा कि याचिका को अभी नंबर नहीं मिला. एडमिट नहीं हुई, लेकिन रातों रात ये पीठ किसने बनाई? इस पीठ का गठन किसने किया ये जानना जरूरी है.

सिब्बल ने कहा कि चीफ जस्टिस इस मामले में प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते. सभी मामले को संविधान पीठ को रेफर किया जाता है.

उन्होंने कहा कि ये सिर्फ न्यायिक आदेश के जरिए ही संविधान पीठ को भेजा जा सकता है, प्रशासनिक आदेश के जरिए नहीं. हमें वो आदेश चाहिए कि किसने इस याचिका को पांच जजों की पीठ के पास भेजा. हम आदेश मिलने के बाद इसे चुनौती देने पर विचार करेंगे.

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कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा के सभापति को कानून और संविधान की एक जानी-मानी हस्ती सहित कम से कम तीन लोगों की कमेटी बना कर महाभियोग प्रस्ताव की जांच करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला कमेटी बनाने या उसकी ओर से रिपोर्ट आने से पहले ही ले लिया.

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