भोपाल गैंगरेप : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपियों को उम्रकैद

मध्य प्रदेशनई दिल्ली| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 अक्टूबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास बालिग लड़की से हुए गैंगरेप पर फैसला आ गया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये लड़की UPSC एग्जाम की तैयारी करती थी. कोर्ट ने एक महीने के करीब चली सुनवाई के बाद शनिवार को सजा सुनाई है.

भोपाल गैंगरेप केस में फैसला

भोपाल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की अदालत में 21 नवंबर से मामले पर प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी. विदिशा की रहने वाली और भोपाल में यूपीएससी की कोचिंग कर रही 19 वर्षीया छात्रा के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास 4 लोगों ने गैंगरेप किया था.

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पीड़िता के मुताबिक़, आरोपी गैंगरेप के बीच पीड़िता को बेहोश छोड़ पान-गुटखा भी खाने गए और लौटकर फिर से गैंगरेप किया. पीड़िता ने अपने पिता के साथ 3 थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, जबकि पीड़िता के पिता खुद पुलिसकर्मी हैं और मां सीआईडी मे हैं.

इसके बाद पीड़िता के पिता खुद पीड़िता को साथ ले घटनास्थल पर गए और दो आरोपियों को पकड़ भी लिया. केस दर्ज करने से आनाकानी करने और पीड़िता की शिकायत को फिल्मी कहानी बताने वाले 7 पुलिसकर्मियों को बाद में सस्पेंड भी किया गया. आईजी और एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया.

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पीड़िता का पहला मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने में भी गड़बड़ी सामने आई, जिसके चलते रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी.

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