अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच लेगी फैसला

अनुच्छेद 35Aनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की एक विशेष बेंच आज अनुच्छेद 35A पर सुनवाई करेगा। इन तीन जजों में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर शामिल हैं। बता दें कि अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर को मिला एक विशेष अधिकार है। आगे जानें क्या है वो विशेष अधिकार…

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जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार अनुच्छेद 35ए

आपको बता दें कि अनुच्छेद 35ए भारतीय संविधान में एक ‘प्रेंसीडेशियल आर्डर’ के जरिये 1954 में जोड़ा गया था। यह राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की कुछ विशेष शक्तियां देता है। इसमें वहां की विधानसभा को स्थायी निवासियों की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है, जिससे अन्य राज्यों के लोगों को कश्मीर में जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी करने या विधानसभा चुनाव में वोट करने पर रोक है।

आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

अनुच्छेद 35ए ख़त्म करने की अपील

आपको बता दें कि अनुच्छेद 35ए को ख़त्म करने के लिए दिल्ली स्थित एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर की गई याचिका में कहा गया है कि “अनुच्छेद 35ए के कारण संविधान प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार जम्मू-कश्मीर में छीन लिए गए हैं, लिहाजा राष्ट्रपति के आदेश से लागू इस धारा को केंद्र सरकार फौरन रद्द करे”।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त माह में इस याचिका पर जांच की बात करते हुए 6 हफ़्तों के लिए टाल दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि बेंच अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 की सैंविधानिकता की जांच करेगी और इसके तहत मिलने वाला स्पेशल स्टेटस का दर्जा का भी रिव्यू होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 2002 में इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिससे यह मामला सेटल हो गया था।

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