आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

आधार कार्डनई दिल्ली। आधार कार्ड की उपयोगिता को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट, आधार लिंकिंग की तारीख सभी के लिए 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है। बता दें कि पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी जाएगी।

हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि समयसीमा सिर्फ ऐसे लोगों के लिये बढ़ाई जा रही है जिनके पास आधार नहीं है। ऐसे लोगों को आधार के लिये अप्लाई करना होगा। वहीँ जिनके पास वर्तमान में आधार कार्ड मौजूद है उनके लिये आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा था कि डेडलाइन सभी के लिये बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार आज कोर्ट को इस संबंध में जानकारी देगी।

बता दें कि विभिन्न योजनाओं के लिये आधार को अनिवार्य बनाने और इसे मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई हैं। इनमें से एक याचिका पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी लगाई है। ममता सरकार ने सोशल वेलफेयर योजनाओं के लिये आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी है।

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इस याचिका पर सोमवार को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच सुनवाई करेगी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता राघव तनखा ने आधार को मोबाइल फोन से जोड़ने की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका लगाई है। इस पर भी सोमवार को सुनवाई होगी।

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