POSCO एक्ट में संशोधन को मंजूरी, रेप करने वालों की मौत तय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी। कैबिनेट की बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी POCSO एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया।

रेप के आरोपियों के लिए फांसी की मांग करते लोग

कठुआ और उत्तर प्रदेश के एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है, इन केसों के बावजूद ऐसे अनगिनत अपराध है जो दबकर रह जाते हैं। लेकिन अब इसको रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला ले लिया है।

यह भी पढ़े: ‘बर्बाद’ कर देने की धमकी के साथ यशवंत सिन्हा ने भाजपा से किया बाय-बाय

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कठुआ गैंगरेप कांड के बाद दुख जताते हुए कहा था कि हमारा मंत्रालय इस अपराध की सजा  फांसी हो। इसके लिए कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखेगी। हालांकि अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए नया अध्यादेश लाने का फैसला लिया हैं।

यह भी पढ़े: तुगलकी फरमान, रेप करने वाले को देना होगा 3 लाख!

फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट की बैठक के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में एक पत्र देकर कहा था कि वह POCSO एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 12 साल से कम की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा।

LIVE TV