आगरा: वक्फ बिल पर सदन की समिति को ‘नकारात्मक प्रतिक्रिया’ भेजने पर 2 कॉलेज के छात्रों को हिरासत में

उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को आगरा में दो कॉलेज छात्रों को अपने गांव के दो नाबालिग लड़कों के माता-पिता के फोन का कथित तौर पर दुरुपयोग कर विवादास्पद वक्फ विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति को नकारात्मक प्रतिक्रिया भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया।

पुलिस ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले 15 सितंबर को सदन के पैनल को संदेश भेजे गए थे। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में। वक्फ विधेयक, 2024 के संबंध में संयुक्त सदन पैनल को सुझाव भेजने की समय सीमा 16 सितंबर मध्यरात्रि तक बढ़ा दी गई। आगरा पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए 16 और 17 वर्ष के किशोरों ने कथित तौर पर नाबालिग लड़कों को उनके माता-पिता के मोबाइल फोन लाने के लिए 20-20 रुपये की रिश्वत दी और 15 सितंबर को सदन की समिति को संदेश भेजे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय खुफिया इकाइयां और विशेष कार्य बल आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने दूसरों के मोबाइल सेटों, विशेषकर हिंदुओं के मोबाइल सेटों के जरिए कितने संदेश भेजे हैं।जिन नाबालिग लड़कों के फोन से ये संदेश भेजे गए थे, उनमें से एक के माता-पिता ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों से उनके इनबॉक्स में पुराने वक्फ कानून के समर्थन में संदेश आ रहे हैं।

जब उन्हें पता चला कि उनके दो पड़ोसियों को भी इसी तरह के संदेश मिले हैं तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कॉलेज के लड़कों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुर्भावनापूर्ण इरादा), 353 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित गलत सूचना, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके छद्म नाम से धोखाधड़ी करने से संबंधित है।

केंद्र सरकार ने विपक्ष और सत्तारूढ़ मोर्चे के सहयोगी दलों के एक वर्ग की कड़ी आपत्तियों के बाद प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की एक संयुक्त समिति गठित की थी।

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