
उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) की रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव किया है। अब खरीदार और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड (PAN Card) देना अनिवार्य होगा। बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने 6 फरवरी 2026 को नया आदेश जारी किया है। ऑनलाइन पोर्टल पर पैन नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन (आयकर विभाग से) जरूरी होगा। पहले फॉर्म-60 भरकर रजिस्ट्री संभव थी, लेकिन अब यह विकल्प खत्म कर दिया गया है।
यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने, बेनामी संपत्ति और काले धन पर नियंत्रण, संदिग्ध लेनदेन रोकने और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है। विशेष रूप से इंडो-नेपाल सीमा से लगे जिलों में यह नियम सख्ती से लागू होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे जवाबदेही मजबूत होगी और गलत/फर्जी लेनदेन पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। पहले से आधार सत्यापन और ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है, अब पैन के साथ प्रक्रिया और सुरक्षित हो गई है।



