
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत दी है। अदालत ने शस्त्र लाइसेंस पत्रावली गायब होने से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी तथा किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक (Coercive) कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने और पूरी जानकारी जुटाने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की है। तब तक पुलिस को सांसद के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला क्या है?
यह विवाद शस्त्र लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज (फाइल) के गायब होने से जुड़ा है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और प्रक्रिया का उचित पालन नहीं किया जा रहा है।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से अफजाल अंसारी और उनके समर्थकों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले की चर्चा जोरों पर है। अब 10 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।



