मदरसों में राष्ट्रगान गाना होगा अनिवार्य, हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
नई दिल्ली। राष्ट्रगान गाने की अनिवार्यता को लेकर चल रही उठापटक में कोर्ट ने अपना रुख साफ़ कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को करारा झटका देते हुए राष्ट्रगान गाने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
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दरअसल सूबे के सभी मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त के दिन सभी मदरसों में राष्ट्रगान और ध्वजारोहण किया जाये साथ ही साथ उनका वीडियो भी बनाया जाये।
इसी को लेकर अलाउल मुस्तफा ने मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसमें छह सितंबर 2017 के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।
इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस डीबी भोसले की खण्डपीठ ने आदेश दिया कि मदरसों को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है।
कोर्ट ने कहा, ‘राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना सभी नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। इसी कारण भाषा, जाति और धर्म के आधार पर इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
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बता दें योगी सरकार के इस फरमान का असर 15 अगस्त के दिन साफ़ तौर पर देखा गया था। अनुदान प्राप्त मदरसों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
मदरसों के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तिरंगा फहराकर आजादी की 71वीं सालगिरह मनाई गई थी।
देखें वीडियो:-