
कोलकाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कलकत्ता हाइकोर्ट ने 14 जनवरी के दिन महानगर में सभा व रैली करने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दे दी है। आरएसएस ने कलकत्ता हाइकोर्ट में कोलकाता पुलिस के खिलाफ अनुमति न देनी की याचिका दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।
इससे पहले आरएसएस की पश्चिम बंगाल यूनिट के महासचिव जिश्नु बोस ने जानकारी दी थी कि कोलकाता पुलिस के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाइकोर्ट में याचिका दायर की जायेगी। मालूम हो कि इस सभा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मुख्य वक्ता के तौर पर बोलना है।
आरएसएस ने महानगर में सभा करने के लिए दो स्थान सुझाते हुए अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को ही नामंजूर कर दिया था।बीते दो दिन से इस सभा के आयोजन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। पुलिसकर्मियों की संख्या की कमी का हवाला देते हुए कोलकाता पुलिस ने आवेदन खारिज कर दिया था। गुरुवार को कोलकाता पुलिस ने पत्र के माध्यम से इसकी सूचना आरएसएस कार्यालय को दी थी जिसके बाद संघ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
त्यौहार में जवानों की कमी का दिया था हवाला
कोलकाता पुलिस ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति का हवाला दिया था। कोलकाता पुलिस का कहना था कि जवानों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है, इसलिए कोलकाता पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में जवान नहीं हैं।