हाइकोर्ट ने खारिज की पीएम मोदी के खिलाफ याचिका, जानें क्या है पूरा मामला
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़ वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाले बर्ख़ास्त पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने तेज बहादुर की याचिका को विचारणीय नही माना है।
कोर्ट ने माना की तेज बहादुर वाराणसी के वोटर नही हैं। तेज बहादुर के नामांकन को कमियो के चलते चुनाव अधिकारी ने ख़ारिज कर दिया था। नामांकन ख़ारिज होने की वज़ह से तेज बहादुर वाराणसी सीट से प्रत्याशी नही थे।
उन्होने पीएम नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट मे याचिका दाख़िल कर चुनाव रद्द करने की मांग की थी। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोंनो पक्षों की दलीलों कों सुनने के बाद अक्टूबर माह के आख़िर मे फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
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जिस पर आज़ कोर्ट ने तेज बहादुर की याचिका को विचारणीय नही मानते हुए ख़ारिज कर दिया है। तेज बहादुर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र ने पक्ष रखा तो वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल एवं लॉ कमीशन के सदस्य सत्यपाल जैन कोर्ट मे मौज़ूद रहे। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने याचिका करने का आदेश दिया।