स्कूल वैन हादसा केस में चालक को दस वर्ष की सजा, बाकी चालकों को मिलेगा सबक

रिपोर्ट:-मिथिलेश द्विवेदी/भदोही 

खबर भदोही से है। भदोही के औराई कोतवाली क्षेत्र के दीनानाथपुर रेलवे क्रॉसिंग पर तीन वर्ष पूर्व हुए स्कूल वैन हादसे के मामले मे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने दोषी वैन चालक राशिद खान को 10 वर्ष की  कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा लापरवाह स्कूल वैन चालकों के लिए बड़ा सबक भी है।

चालाक को सजा

घटना 25 जुलाई 2016 की है, जब सुबह सवा बात बजे  स्कूल जा रहे छात्रों से भरी बैन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी-प्रयागराज के मध्य दीनानाथपुर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर पैसेंजर ट्रेन से टकरा गयी थी। स्कूली वैन को चालक राशिद खां चला रहा था।

इस घटना में कुल नौ बच्चों की मौत हुई थी। इस मामले में औराई पुलिस ने गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा  था। जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम आनंद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व तर्कों को सुनने के पश्चात दोषी वैन चालक राशिद खान निवासी पीरनपुर को दस वर्ष कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने किया। बड़ी बात यह भी है कि भदोही में पिछले वर्ष भी इस तरह की एक अन्य घटना में स्कूल वैन में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग में एक दर्जन बच्चे झुलस गये थे, जिसमें तीन बच्चो की उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। महज तीन वर्ष में आया यह फैसला लापरवाह स्कूल वैन चालको समेत सभी चालकों के लिए सबक भी है।

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