अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है वोटर कार्ड तो यह सुनहरा मौका सिर्फ आपके लिए ही है, पढ़ें पूरी खबर

अगर आपका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र बनवाने का एक और मौका है। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसमें भी सुधार करा सकते हैं। बुधवार को अपर जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को आगा अगर आपका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र बनवाने का एक और मौका है। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसमें भी सुधार करा सकते हैं। बुधवार को अपर जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को आगामी 23 और 24 फरवरी को सभी 1794 बूथों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं।

वोटर कार्ड

कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी अरविंद पांडेय ने राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें उनहओंने बताया कि 23 और 24 फरवरी को विशेष शिविर के तहत सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर तैनात रहेंगे। इस दौरान राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए मौजूद रहने के आदेश दिए। कहा कि सभी राजनीतिक दल निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत मतदाताओं, मृत, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के साथ ही महिला मतदाताओं, दिव्यांग और युवा मतदाताओं के नामों को जोड़ें।

वहीं, उन्होंने राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट के जरिये दिव्यांगों का विवरण निर्वाचन कार्यालय को उपलबध कराने को भी कहा। इसके अलावा उन्होंने 1950 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। इस मौके पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत, उप नगरआयुक्त सोनिया पंत, भाजपा नेता राजेंद्र अग्रवाल, बसपा नेता सत्यपाल, सीपीआई(रु) से अनंत आकाश और कांग्रेस से विरेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे।

ऑनलाइन आवेदन कर हासिल करिये वोटर कार्ड

18 से 19 आयुवर्ग के युवा अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाते हैं। उन्हें वोटर आई कार्ड बनवाना झंझट भरा कार्य लगता है। लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें केवल प्रारूप-6 फार्म भरकर आवेदन करना है या फिर वह भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ के जरिये भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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वोटर आई-कार्ड क्यों जरूरी 
वोटर आई-कार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिएहोता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है।

कौन बनवा सकता है वोटर आई कार्ड
– जो भारत का नागरिक हो।
– जिसकी उम्र 01 जनवरी 2019 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
– जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म जरूरी

फॉर्म-6 – वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-7 – वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।
फॉर्म-8 – बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।
फॉर्म-8ए – एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-6ए – एनआरआई के लिए।
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यह जानना भी जरूरी
– फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें आवेदन करने वाले को अपना पुराना पता बताना होगा।
– आवेदन करने वाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना है या नहीं।
– 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी साक्ष्य देना होगा।
– 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

वोटर आई कार्ड के लिए चाहिए ये कागजात

– हाल में खींची गई दो कलर फोटो
– आयु प्रमाणपत्र – नगर निगम कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
– पता – बैंक या पोस्ट ऑफिस की पास बुक व आधार, राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता हो।

अगर उम्र 25 साल से ज्यादा है तो
निर्वाचन आयोग का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, लेकिन आपका वोटर आईडी नहीं बना है तो आपको अलग-से एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

ये जानना भी जरूरी 
– किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद फॉर्म जमा करते समय उनकी ओरिजनल कॉपी अपने साथ रखें।
– फॉर्म में दिए गए पते पर अगर आप नहीं मिलते हैं तो बीएलओ तीन बार तक आते हैं। इसके बाद ही वह अपनी रिपोर्ट देते हैं।
– दिए गए फार्म में अपने साइन के नीचे मोबाइल नंबर भी दे देना सहूलियत वाला रहता है, जिससे जरूरत पड़ने पर बीएलओ आपसे संपर्क कर सके।

मी 23 और 24 फरवरी को सभी 1794 बूथों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी अरविंद पांडेय ने राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें उनहओंने बताया कि 23 और 24 फरवरी को विशेष शिविर के तहत सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर तैनात रहेंगे। इस दौरान राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए मौजूद रहने के आदेश दिए। कहा कि सभी राजनीतिक दल निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत मतदाताओं, मृत, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के साथ ही महिला मतदाताओं, दिव्यांग और युवा मतदाताओं के नामों को जोड़ें।

वहीं, उन्होंने राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट के जरिये दिव्यांगों का विवरण निर्वाचन कार्यालय को उपलबध कराने को भी कहा। इसके अलावा उन्होंने 1950 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। इस मौके पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत, उप नगरआयुक्त सोनिया पंत, भाजपा नेता राजेंद्र अग्रवाल, बसपा नेता सत्यपाल, सीपीआई(रु) से अनंत आकाश और कांग्रेस से विरेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे।

ऑनलाइन आवेदन कर हासिल करिये वोटर कार्ड

18 से 19 आयुवर्ग के युवा अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाते हैं। उन्हें वोटर आई कार्ड बनवाना झंझट भरा कार्य लगता है। लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें केवल प्रारूप-6 फार्म भरकर आवेदन करना है या फिर वह भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ के जरिये भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वोटर आई-कार्ड क्यों जरूरी 
वोटर आई-कार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिएहोता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है।

कौन बनवा सकता है वोटर आई कार्ड
– जो भारत का नागरिक हो।
– जिसकी उम्र 01 जनवरी 2019 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
– जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म जरूरी

फॉर्म-6 – वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-7 – वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।
फॉर्म-8 – बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।
फॉर्म-8ए – एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-6ए – एनआरआई के लिए।
(नोट- अगर आप एक से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में मकान बदलते हैं तो आपको पता बदलवाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा।)

यह जानना भी जरूरी
– फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें आवेदन करने वाले को अपना पुराना पता बताना होगा।
– आवेदन करने वाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना है या नहीं।
– 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी साक्ष्य देना होगा।
– 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

वोटर आई कार्ड के लिए चाहिए ये कागजात

– हाल में खींची गई दो कलर फोटो
– आयु प्रमाणपत्र – नगर निगम कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
– पता – बैंक या पोस्ट ऑफिस की पास बुक व आधार, राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता हो।
(नोट- अगर पता के तौर पर राशन कार्ड दे रहे हैं तो इसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से कोई एक प्रूफ भी जमा करना होगा।)

अगर उम्र 25 साल से ज्यादा है तो
निर्वाचन आयोग का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, लेकिन आपका वोटर आईडी नहीं बना है तो आपको अलग-से एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

ये जानना भी जरूरी 
– किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद फॉर्म जमा करते समय उनकी ओरिजनल कॉपी अपने साथ रखें।
– फॉर्म में दिए गए पते पर अगर आप नहीं मिलते हैं तो बीएलओ तीन बार तक आते हैं। इसके बाद ही वह अपनी रिपोर्ट देते हैं।
– दिए गए फार्म में अपने साइन के नीचे मोबाइल नंबर भी दे देना सहूलियत वाला रहता है, जिससे जरूरत पड़ने पर बीएलओ आपसे संपर्क कर सके।

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