यमुना नदी के किनारे की जमीन के साथ-साथ आ होगी विकास प्राधिकरण की बैठक, होंगे कई अहम फैसले

दिल्ली के विकास को रफ्तार देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली को हरा-भरा क्षेत्र बनाने के लिए विद्यार्थियों, जनता व रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को जोड़ने का निर्णय लिया गया।
विकास प्राधिकरण

साथ ही नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की लागत निर्माण में 40 प्रतिशत तक कम करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही दिल्ली के 200 स्कूलों में इको-क्लब बनाने का फैसला लिया गया।

बैठक में नरेला में गोदामों के लिए बाहरी विकास शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने के साथ ही दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर फ्यूल स्टेशन स्थापित करने, स्थानीय बाजारों के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो के शुल्क को कम करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी।

बोर्ड के सभी प्रस्तावों को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय से अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तरुण कपूर समेत सदस्य उपस्थित थे।

पौधरोपण कार्यक्रम से सभी को जोड़ा जाएगा

डीडीए बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय पार्कों, नगर वन, जिला पार्क, सामुदायिक पार्क, समीपवर्ती पार्क व डीडीए के क्षेत्राधिकार में आने वाले लगभग 783 छोटे और बड़े पार्कों, 6 जैव वैविध्य पार्क में हरियाली के लिए पौधरोपण किया जाएगा। डीडीए चुने गए स्कूलों व उसके आसपास बेहतर विकास करेगा।

ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की लागत में रियायत
डीडीए ने नरेला स्थित ईडब्ल्यूएस. फ्लैटों की लागत में 40 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है। पॉकेट 1 ए, 1 बी और 1 सी, नरेला में 6536 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निर्माण की लागत में 40 प्रतिशत की रियायत देकर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की लागत कम की गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पॉकेट जी 7/जी 8, सेक्टर ए नरेला में कम कीमत पर आवास मिलेगा। 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। हाउसिंग स्कीम 2019 में ऑनलाइन आवेदकों को दी जाएगी छूट। कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की आय का मापदंड 3 लाख वार्षिक इसमें रखा गया है। नरेला के अलग-अलग सेक्टर में बने हुए 6536 फ्लैटों पर यह लागू होगा।

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निजी जमीन पर फ्यूल स्टेशन बनाने की मिली मंजूरी
डीडीए ने बोर्ड बैठक में निजी जमीन पर फ्यूल स्टेशन लगाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद दिल्ली के बाहरी इलाकों में कृषि भूमि पर भी फ्यूल पंप लगाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही यह नियम लागू होगा।

डीडीए ने स्थानीय बाजारों के लिए अतिरिक्त एफएआर प्रभार को कम करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। निर्धारित दरें 28 जून 2020 तक मान्य रहेंगी। कई संगठनों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी।

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