इंटरव्यू के बहाने सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दरिंदों को कठोर कारावास

युवती से गैंगरेपदेहरादून। हरिद्वार में नौकरी के बहाने बुलाकर युवती से गैंगरेप, हत्या के प्रयास व धोखाधड़ी में विशेष जज पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है।

आपको बता दें कि 15 जुलाई 2013 को भूपतवाला स्थित एक धर्मशाला में देहरादून निवासी पीड़ित युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। विरोध पर आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने का भी प्रयास किया था।

युवती से गैंगरेप मामले में कठोर कारावास की सजा

पुलिस में शिकायत के दौरान पीड़िता ने बताया था कि आरोपियों ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताते हुए नौकरी दिलाने के बहाने हरिद्वार बुलाया था। आरोपी भारत सरकार की नेमप्लेट लगी कार में ही धर्मशाला पहुंचे थे।

यहां दोनों आरोपियों पर इंटरव्यू के बहाने सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता के मोबाइल से मिली सूचना पर पुलिस ने युवती को दोनों आरोपियों से बचाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों गुलाब सिंह उर्फ कुनाल पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम हालूमाजरा, भगवानपुर और मुकेश पुत्र राजेश गर्ग निवासी मोहल्ला रामनगर गोल गुरुद्वारा थाना ज्वालापुर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने हर दोषी पर 2.05 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने में से दो लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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