मतदान के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने मतपत्र दिखाया तो लग गया जुर्माना…

नई दिल्ली : भारत में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है और राजनीतिक दलों ने अंतिम चरण के मतदान के लिए अपने स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी है.  चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है।

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लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ हिदायत और भाषण देने पर बैन लगाकर छोड़ दे रहा है, जबकि यूक्रेन में राष्ट्रपति बनने जा रहे जेलेंस्की पर जुर्माना इसलिए लगा दिया गया क्योंकि मतदान के बाद उन्होंने अपना मतपत्र दिखा दिया था।

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वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने जा रहे वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 21 अप्रैल को राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे चरण के चुनाव के दौरान वोट देने के बाद अपना मतपत्र दिखा दिया था। जहां चुनाव के दिन टीवी मीडियाकर्मियों और छायाकारों को अपना मतपत्र दिखाने के मामले में उन पर जुर्माना लगाया गया है।

लेकिन राजधानी कीव की एक जिला अदालत ने मतदान की गोपनीयता की रक्षा करने वाले चुनावी कानून को तोड़ने के लिए सोमवार को लोकप्रिय हास्य कलाकार जेलेंस्की पर 850 हरयवनास (32 अमेरिकी डॉलर यानी 2,255 रुपए) का जुर्माना लगाया। जहां अदालत ने बताया कि जेलेंस्की ने अपराध स्वीकार किया है। वह अदालत में उपस्थित नहीं थे।

देखा जाये तो जेलेंस्की ने अपने नाम के आगे टिक का निशान लगे मतपत्र को गिराने से पहले पत्रकारों को दिखाया था, जिस पर उनके प्रतिद्वंद्वियों ने काफी हंगामा किया था। जुर्माने के खिलाफ वह 10 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं।

दरअसल जेलेंस्की के इस महीने के आखिर में शपथ लेने की संभावना है। वहीं जेलेंस्की के पास किसी तरह का राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल करते हुए देश के अगले राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ किया। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में उन्हें 73.22 फीसदी वोट मिले जबकि राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को 24.45 फीसदी वोट हासिल हुए हैं।

 

 

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