बाबरी केस : आडवाणी-जोशी-उमा को जमानत, आरोपों पर फैसला सुरक्षित

बाबरीलखनऊ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट के समक्ष पेश हुए। सभी आरोपियों को निजी मुचलके पर जमानत मिली। सभी आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की. अदालत ने इस मांग पर फैसला सुरक्षित रखा।

बीजेपी नेताओं के अलावा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंभरा से भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इस मामले में पेश होने के लिए लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि अब छूट या सुनवाई स्थगित करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. कोर्ट अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने से जुडे़ दो अलग अलग मामलों की सुनवाई कर रही है. महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास और सतीश प्रधान को भी एक मामले में मंगलवार को ही तलब किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को निर्देश दिया था कि आडवाणी (89), जोशी (83) और उमा (58) के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और दो साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है.

 

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