पाकिस्तान में अब पति को मिलेगा पत्नी की पिटाई का हक!
इस्लामाबाद: एक अजीबो-गरीब प्रस्ताव पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (CII) ने अपने महिला संरक्षण विधेयक में दिया है। यह बिल महिलाओं की सुरक्षा पर केन्द्रित है और इसमें कहा गया है कि पति को अपनी पत्नी की ‘थोड़ी पिटाई’ का हक मिले।
पत्नी की पिटाई वो भी कानूनी!
अब अपने प्रस्तावित बिल को सीआईआई पंजाब असेंबली भेजेगी। काउंसिल ने प्रस्ताव दिया है कि पति को अपनी पत्नी की ‘थोड़ी पिटाई’ के लिए इजाजत मिलनी चाहिए। ऐसा तब हो जब बीवी पति की बात न माने और पति की मर्जी के खिलाफ वाले कपड़े पहने।
भले ही यह बिल महिला संरक्षण को लेकर बना है लेकिन इसमें इनको रियायत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस बिल के अनुसार महिलाओं तब भी ऐसा करना होगा जब पत्नी धार्मिक वजहों के अलावा और किसी कारण से अपने पति के साथ सोने से इनकार कर दे और शारीरिक संबंध बनाने से मना करे या पीरियड्स के बाद न नहाए।
‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के मुताबिक 163 पन्नों के इस विधेयक में महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है।
सीआईआई ने पत्नियों की पिटाई की बात इन स्थितियों में कही है-
यदि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है, उसकी इच्छा के मुताबिक कपड़े नहीं पहनती है, हिजाब नहीं पहनती है।
शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दे ।
अपरिचितों के साथ बात करती है, तेज आवाज में बोलती है।
पत्नी अगर पति की सहमति के बगैर लोगों की वित्तीय मदद करे।
बता दें कि, 20 सदस्यीय ‘द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी’ (सीआईआई) एक संवैधानिक संस्था है, जो पाकिस्तान की संसद को इस्लामिक कानूनों पर सलाह देती है।