नैनीताल हाईकोर्ट राज्य में प्लाईवुड विस्तारीकरण दायर की याचिका…

रिपोर्ट – कान्ता पाल

लोकेशन – नैनीताल

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में प्लाईवुड फैक्ट्रियों को नियम विरुद्ध तरीके से पुनर्स्थापित करने व उनकी क्षमता बढ़ाने पर 6 प्लाईवुड फैक्ट्रियों सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

 

 

बता दे की रामनगर निवासी  रजनी शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने 27 दिसम्बर 2017 को एक आदेश पारित कर कुछ प्लाईवुड फैक्ट्रियों को पुनर्स्थापित करने व उनकी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया और आर के प्लाईवुड को देहरादून से काशीपुर स्थान्तरित करने की मंजूरी दी । याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा टी एन गोंडा वर्मन मामले में दिए गए निर्णय के खिलाफ है।

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जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्लाईवुड फैक्ट्री को नगर पालिका क्षेत्र में वन भूमि से 10 किमी दूर स्थापित करने का आदेश दिया है । इसके अलावा प्रदेश में पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र बने हैं। उससे बाहर ये फैक्ट्रियां पुनर्स्थापित नहीं हो सकती।

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