उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर पर POCSO के तहत आज सुनाई जाएगी सजा

उन्नाव। उन्नाव रेप केस में भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनके ऊपर आज तीसहजारी कोर्ट में सजा पर बहस होगी । सेंगर को कई धाराओं के तरह दोषी करार दिया गया है। माना यह भी जा रहा है कि आज ही उनकी सजा का भी ऐलान किया जा सकता है। उनके ऊपर POCSO के तहत भी सजा सुनाई जाएगी।

कुलदीप सिंह सेंगर

दिल्ली कोर्ट उनके सहयोगी रहे शशि सिंह को इस मामले से बरी कर दिया। यहा तक की भाजपा ने भी उनको पार्टी से निष्कासित कर चुकी है।

माना जा रहा है कि सेंगर के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाने पर दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। कई दुर्लभ मामलों में दोषी को उम्रकैद की सजा भी जा सकती है। इसके अलावा आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

पॉक्सो शब्द अंग्रेजी से आता है. इसका पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है.

असम से लेकर मऊ तक हर तरफ आगजनी, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन?

वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है. जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है. कुलदीप सेंगर जिस लड़की से बलात्कार का दोषी करार दिया गया है, वह लड़की घटना के वक्त नाबालिग थी. इसलिए इस कानून के तहत भी सेंगर के खिलाफ सजा का ऐलान होगा.

 

LIVE TV