कामगारों के वैध अव्रजन पर सख्त हुई योगी सरकार

राज्य सरकारलखनऊ। उत्तर प्रदेश के कामगारों का रोजगार के लिए वैध एवं सुरक्षित आव्रजन (इमीग्रेशन) सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की रिक्रूटिंग एजेंसी स्थापित करने के तहत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को रिक्रूटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। इस एजेंसी का मुख्य कार्यालय कानपुर में है तथा इसके शाखा कार्यालय गाजियाबाद और मेरठ में हैं।

नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय में समीक्षा करते हुए बुधवार को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एनआरआई स्वाति सिंह ने कहा, “उप्र के कामगारों का रोजगार के लिए वैध एवं सुरक्षित उत्प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में गाजियाबाद एवं मेरठ की तर्ज पर गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली और आगरा में भर्ती एजेंसी के शाखा कार्यालय खोले जाने के शासनादेश पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। विदेश मंे भारतीय कामगारों का शोषण रोकने के लिए यह आवश्यक है कि कामगार सुरक्षित और वैध भर्ती एजेंसी के माध्यम से ही विदेश जाएं।”

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उन्होंने विदेशों से प्राप्त रिक्तियों, वर्तमान में विदेश भेजे गए कामगारों, भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली।

स्वाति ने कहा, “उत्तर प्रदेश से रोजगार के लिए सर्वाधिक उत्प्रवासन होता है। देश का कुल 30 प्रतिशत कामगार उप्र से खाड़ी देशों में जाता है और प्रदेश में गोरखपुर परिक्षेत्र से यह उत्प्रवासन 45 प्रतिशत के लगभग होता है। इसलिए मानव तस्करी और अवैध एजेंटों द्वारा असुरक्षित इमीग्रेशन को रोकने हेतु सख्त कार्रवाई की जाए।”

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उन्होंने निर्देश दिया कि चिह्नित किए गए अवैध एजेंटों के खिलाफ विदेश मंत्रालय से प्राप्त आदेशानुसार कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित हो। कामगारों को असुविधा न हो, इसलिए उन्होंने पंजीकृत भर्ती एजेंसी के शाखा कार्यालयों को भी शीघ्र क्रियाशील किए जाने का आदेश दिया है।

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