अग्नि कांड के पीड़ितों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज, सुप्रीम कोर्ट से दिया जवाब

उपहार सिनेमा अग्नि कांड के पीड़ितो को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितो द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव पीटिशन को खारिज किया गया है.


बता दें, साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में शुक्रवार 13 जून, 1997 को ‘बॉर्डर’ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी.. इस घटना में 59 लोगों की जान चली गई थी और सौ से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे. जांच के दौरान ऐसा पाया गया कि इस घटना के पीछे सिनेमा मालिकों की जबरदस्त लापरवाही थी. सिनेमा हॉल में क्षमता से अधिक लोग बैठे थे।

इसके साथ ही सिनेमा हॉल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं किये गये थे. आग सिनेमा हाल के बेसमेंट में रखे जनरेटर से शुरू हुई थी और धीरे-धीरे पूरे हॉल में फैल गई। हादसे के बाद हॉल में भगदड़ मची और 59 लोग आग में जिंदा जल गए. मरने वालों में महिलाओं और छोटे बच्चों की संख्या अधिक थी। अदालत ने सिनेमा के मालिकों गोपाल अंसल और सुशील अंसल को अग्निकांड के लिए दोषी माना और हर्जाना देने का आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पीटिशन को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अग्नि कांड के पीड़ितों को झटका लगा है। उन्होंन अपने बचाव में यह पीटिशन दाखिल की थी।
आपको याद दिलाते चले कि साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 में 13 जून, 1997 को ‘बॉर्डर’ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी। इस पूरी घटना में 59 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
बाद में पता चला था कि इस पूरे घटनाक्रम में सिनेमा वालों की ही गलती थी। सिनेमा हॉल में क्षमता से अधिक लोग बैठे थे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं किये गये थे. आग सिनेमा हाल के बेसमेंट में रखे जनरेटर से शुरू हुई थी और धीरे-धीरे पूरे हॉल में फैल गई। हादसे के बाद हॉल में भगदड़ मची और 59 लोग आग में जिंदा जल गए। मरने वालों में महिलाओं और छोटे बच्चों की संख्या अधिक थी। अदालत ने सिनेमा के मालिकों गोपाल अंसल और सुशील अंसल को अग्निकांड के लिए दोषी माना और हर्जाना देने का आदेश दिया

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